Wednesday, 8 August 2012

डीजल अनुदान की राशि में जाल फरेब, मामला दर्ज



डीजल अनुदान की राशि में जाल फरेब, मामला दर्ज


त्रिवेणीगंज(सुपौल),निप्र:प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत थलहागढि़या दक्षिण के पंचायत सेवक रमेश राम के द्वारा वर्ष 2008-09 में डीजल अनुदान राशि में जाल फरेब कर राशि गबन करने तथा राशन-किरासन कूपन वितरण में की गई लापरवाही, अनियमितता, विचलन एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेशों कीअवहेलना को लेकर जांच पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर बीडीओ अनिल कुमार सिंह ने दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करवायी है। बीडीओ ने अपने पत्रांक 2078-2 में कहा है कि अरविंद कुमार पंचायत समिति सदस्य थलहागढि़या दक्षिण से प्राप्त आवेदन की जांच जिला पदाधिकारी सुपौल के पत्रांक 393-2 गो सपत्र दिनांक 22 फरवरी 11 के द्वारा भूमि उप समाहर्ता त्रिवेणीगंज से करायी गई। उक्त जांच के आलोक में जिला पदाधिकारी सुपौल के पत्रांक 1544-21 गो दिनांक 9 जून के आदेशानुसार कार्यालय के ज्ञापांक 1552 दिनांक 17 जून 12 के द्वारा रमेश राम पंचायत सचिव थलहागढि़या दक्षिण से स्पष्टीकरण की मांग की गई। किन्तु सचिव श्री राम के द्वारा दिनांक 25 जून 12 को समर्पित स्पष्टीकरण में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। डीसीएलआर ने जांच के क्रम में पाया कि नजारत में मात्र 14 हजार 630 रूपये जमा किया गया है। तथा आज तक डीजल अनुदान अभिश्रव जमा नहीं किया गया है। जो सचिव श्री राम के द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं अस्थायी गबन का मामला है। जांच पदाधिकारी ने कहा कि जिला पदाधिकारी के उक्त आदेश के आलोक में पंचायत सचिव थलहागढि़या दक्षिण रमेश राम के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किये जाने की अनुशंसा किया है। जिस आलोक में बीडीओ ने कांड संख्या 104/12 में प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है। वहीं जिला जनता दरबार में उपभोक्ता जागो मंडल एवं अन्य के समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य की स्थलीय जांच बीडीओ त्रिवेणीगंज द्वारा की गई। आपूर्ति पदाधिकारी नेअपने जांच प्रतिवेदन में बिचौलिये से प्रभावित होकर अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा वितरण करवाये जाने से अनेक लाभुकों कूपन नहीं मिलने की बात बतायी। बीडीओ श्री सिंह ने आवेदन में कहा है कि रमेश राम के वितरण पंजी का जांच कराने के क्रम में 350-450 लाभुकों का कॉलम खाली पाया गया। तथा नयी सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उसमें भी राशन-किरासन कूपन से कई लाभुक वंचित होने तथा अवशेष कूपन श्री राम के पास उपलब्ध नहीं रहने की संभावना व्यक्त की है। जबकि कूपन वितरण पंजी एवं अवशेष कूपन जमा करने हेतु श्री राम को कई बार निर्देशित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 370-02 दिनांक 21 जुलाई 12 के आदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जागो मंडल एवं अन्य का समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की स्थलीय जांच की गई। जांच के क्रम में थलहागढि़या दक्षिण के लाभार्थियों को कूपन प्राप्त नहीं कराया गया। तथा टाल मटोल कर अधोहस्ताक्षरी को पंजी उपलब्ध नहीं करवाया गया। कहा कि इससे प्रमाणित होता है कि श्री राम के द्वारा कूपन वितरण में घोर अनियमितता बरती गई है।

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